लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को MP-MLA कोर्ट ने भाजपा नेता व प्रदेश के पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा की तरफ से दायर मानहानि के मामले में एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। लल्लू ने आरोप लगाया था कि श्रीकांत शर्मा ने दाऊद और इकबाल मिर्ची की कंपनियों को फायदा पहुंचाया है। इस पर शर्मा ने केस दायर किया था।
श्रीकांत शर्मा ने साल 2019 में अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मामला दायर कराया था। पहले शर्मा ने नोटिस देकर लल्लू से कहा था कि वह उनसे माफी मांग लें। आरोप था कि अजय कुमार लल्लू ने पीएफ घोटाले में उनका नाम जोड़ा। जबकि, श्रीकांत शर्मा ने सफाई दी थी कि भविष्य निधि में वह न किसी पद पर थे न ही इसमें उनकी कोई भूमिका थी। बता दें कि अजय कुमार लल्लू ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस की करारी हार के बाद से प्रदेश पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लल्लू पूर्वी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं।