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सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने नगर निगम कोटद्वार के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी मो. कामिल पर 6250 रूपये का जुर्माना किया आरोपित

by anumannews
 
देहरादून : सूचना आयुक्त  योगेश भट्ट जी द्वारा नगर निगम कोटद्वार में अवैध निर्माण के संबंध में चाही गई सूचना न दिए जाने के कारण पूर्व सहायक नगर आयुक्त /लोक सूचना अधिकारी मोहम्मद कामिल पर ₹6250 का जुर्माना आरोपित किया है । विदित हो कि कोटद्वार नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बाहर आ रहे हैं , जिसमें कई मामलों में अब तक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। वर्तमान अपील में अपीलार्थी मुजीब नैथानी द्वारा उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा वाद संख्या : 171/2021 में दिए गए आदेशों के संबंध ने की गई कार्यवाही के साथ साथ  अवैध निर्माण के खिलाफ आई शिकायतों की सूचना एवं शिकायतों पर की गई कार्रवाई की सूचना का अवलोकन हेतु 03 नवंबर 2021 को आवेदन किया गया था। तत्कालीन सहायक नगर आयुक्त एवं लोक सूचना अधिकारी एवं वर्तमान में अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद मंगलौर मोहम्मद कामिल द्वारा 07 दिसंबर 2021 को या लिखा गया कि आपके द्वारा चाही गई सूचनाओं का अवलोकन एवं चिन्हित की गई प्रतियों की सूचना की प्रतियां देय भुगतान के उपरांत उपलब्ध करा दी जाएंगी ।
इस पर  द्वारा प्रथम अपील आयोजित की गई जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा चिन्हित सूचनाओं की छायाप्रतिलिपि मुफ्त में उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया उसके बावजूद अपीलार्थी को सूचनाएं उपलब्ध ना कराए जाने पर अपीलार्थी द्वारा आयोग की शरण ली गई। जहां सूचना आयुक्त योगेश भट्ट द्वारा यह पाया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाओं का अवलोकन हेतु 7 दिवस के भीतर आवेदनकर्ता को सूचित करना चाहिए, जबकि लोक सूचना अधिकारी मोहम्मद कामिल द्वारा 01 माह 03 दिन के बाद सूचना के अवलोकन हेतु लिखा गया था। जिसका मोहम्मद कामिल द्वारा स्पष्टीकरण  दिया गया कि उनके समक्ष उक्त सूचना देर से रखी गई थी, इसलिए उनके द्वारा एक मास 03 दिन के बाद उक्त सूचना प्रेषित की गई।  जिससे सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के संज्ञान में आया कि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया है ।
 इस पर सूचना आयुक्त योगेश भट्ट द्वारा मोहम्मद कामिल पर ₹6250 का जुर्माना आरोपित किया गया। साथ ही उक्त सूचना की सुनवाई में यह पाया गया कि कोटद्वार नगर निगम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत अधिकारियों के दायित्व एवं कर्तव्यों के संबंध में कोई मैन्युअल नहीं है और ना ही हर साल उक्त मैन्युअल को अपडेट किया रहा है, इसे गंभीर त्रुटि एवं  घोर लापरवाही मानते हुए आयोग के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी नगर निगम कोटद्वार वैभव गुप्ता को आदेशित किया गया कि तुरंत धारा 4 के तहत मैनुएल्स को तैयार करने  की कार्यवाही की जाय।