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उत्तराखंड : प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का दो दिवसीय विशेष पंजीकरण अभियान, अब दूसरी संतान बेटी होने पर मिलेंगे 06 हजार रुपये, यहाँ करें आवेदन

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हरिद्वार/देहरादून : निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड द्वारा  उत्तराखंड के समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियो की वीसी मे जानकारी देते हुए निर्देशित किया गया है कि  भारत सरकार की महत्वकांशी  मिशन शक्ति प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2.0 के अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पंजीकृत करने हेतु दिनांक 30 नवम्बर 2023 से 01 दिसम्बर 2023 तक विभिन्न स्थानों पर शिविरो का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जनसमान्य से  अनुरोध किया है कि उक्त शिविरो मे योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अपना पंजीकरण अवश्य करवाए। महिला अपने प्रथम दो जीवित बच्चों पर (दूसरा बच्चा बालिका होने पर ) योजनाओं का लाभ रूपये 5,000/- (बालिका रुपए 6,000/-) दो किश्तो मे प्राप्त कर सकती है । अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम आंगनवाड़ी केन्द्र या पोर्टल pmmvy.wcd.gov.in पर विजिट करें।
राज्य के जनमानस से अपील है कि केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना V 2.0 उत्तराखण्ड राज्य में संचालित है। जिसमें पात्र महिलाओं को गर्भवती होने पर आंगनबाडी / स्वास्थ्य केन्द्र में पंजीकरण एवं न्यूनतम एक प्रसव पूर्व सेवा प्राप्त करने, प्रथम बच्चे का जन्म पंजीकरण कराने व बच्चे के टीकाकरण का प्रथम चक्र पूर्ण कराने की शर्त पूर्ण करने की दशा में प्रथम बच्चे के जन्म पर रू0 5 हजार की राशि दो किश्तों में एवं द्वितीय बालिका के जन्म पर रू0 6 हजार की राशि एकमुश्त डी०बी०टी० के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ऑन लाईन प्रदान की जाती है।
इस योजना में पात्र गर्भवती एवं धात्री महिलाओं हेतु जिला स्तर पर अधिकतम लाभार्थियों का पंजीकरण कराने के उद्देश्य से 30 नवम्बर 2023 से दिनांक 01 दिसम्बर 2023 तक 02 दिवसीय विशेष पंजीकरण अभियान का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी पात्र महिलाएं जिनके द्वितीय प्रसव में बालिका का जन्म 01 अप्रैल 2022 में या उसके पश्चात हुआ हो, उन सभी बालिकाओं के पंजीकरण की अन्तिम तिथि भारत सरकार द्वारा 31 दिसम्बर 2023 तक विस्तारित की गयी है। उक्त तिथि के पश्चात् ऐसी पूर्व जन्मी द्वितीय बालिकाओं का पंजीकरण उक्त पोर्टल पर नहीं किया जा सकेगा, जिससे उक्त योजना के लाभ से पात्र लाभार्थी वंचित हो सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के परिवारों की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।

आवेदन के लिये महिला के पास निम्न में से कोई अभिलेख होना अनिवार्य है:-

  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाएँ।
  • 40% अथवा अधिक श्रेणी की दिव्यांगजन महिलाएं।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारक।
  • प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत महिला लाभार्थी ।
  • ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं।
  • महिला किसान जो किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी हैं।
  • मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं।
  • गर्भवती और धात्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ती / सहायिका / आशा कार्यकर्ती ।
  • नोटः आधार कार्ड समस्त श्रेणी की महिलाओं के लिये अनिवार्य है।

अतः राज्य के जनमानस से अपील / अनुरोध है कि सभी पात्र महिलाएं पोर्टल (2.0) pmmvy.wcd.gov.in पर, मोबाईल एप द्वारा स्वयं पंजीकरण करा सकती हैं या नजदीकी आंगनबाडी केन्द्र या नजदीकी बाल विकास परियोजना कार्यालय में उक्त तिथियों में उपस्थित हो कर पंजीकरण कराते हुए विशेष पंजीकरण अभियान का लाभ प्राप्त करें।